- उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व लोकपाल सिंह ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जानवर ‘वैधानिक व्यक्ति या इकाई’ (legal person or entity) है और जीवित व्यक्ति के समान ही वह विशिष्ट व्यक्ति है जिसके अपपने अधिकार, कर्तव्य व दायित्व हैं।
- न्यायालय के मुताबिक उनके निर्णय का मुख्य उद्देश्य जानवरों की सुरक्षा व उनके व्यापक कल्याण को बढ़ावा देना है।
- ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी के संबंध में ऐसा ही निर्णय दे चुका है।