दमन-दीव और दादरा-नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय के रूप में दमन नामित

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), मूल्य संवर्धन कर (वैट) और राज्य उत्पादन शुल्क से निपटने वाले अधिनियमों और विनियमों में संशोधन/विस्तार/निरस्त करने और दमन को मुख्यालय के रूप में पदवी देने की मंजूरी दी.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली के विलय वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय के रूप में दमन को नामित किया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण के लिए ‘दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव’ को एक नया मोटर वाहन पंजीकरण मार्क “डीडी” (DD) प्रदान किया है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत इस आशय की एक अधिसूचना संख्या एस.ओ. 295 (ई) दिनांक 22 जनवरी, 2020 जारी की है।

इसे 26 जनवरी, 2020 से लागू किया जाएगा।

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