ऋणशोधन और दिवाला संहिता (संशोधन) विधेयक-2021 (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021), संसद से पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक 28 जुलाई को पारित हुआ था। भारी हंगामें के बीच राज्य सभा ने भी 3 अगस्त, 2021 को इसे पारित कर दिया।
- इसके जरिए ऋणशोधन और दिवाला संहिता-2016 के प्रावधानों में संशोधन की व्यवस्था की गई है।
- दिवाला प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
- विधेयक में संशोधन के जरिए सूक्ष्म, छोटी और मझोली इकाईयों – एमएसएमई के कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था – प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा दी गई है।
- विधेयक के लागू होने से कोविड महामारी के दौरान बंद हुए या प्रभावित हुए एमएसएमई क्षेत्र को काफी मदद मिलेगी। इसके तहत एक लाख तक का कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में आवेदन किया जा सकता है। सरकार अधिसूचना के जरिए इसकी तय सीमा एक करोड रूपए तक बढा सकती है।