केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोग भी शामिल हैं, को जुलाई से लेकर नवंबर, 2021 तक के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है।
- 2020 में, भारत सरकार ने अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के लिए गरीबों के लिए पीएम गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत शामिल सभी लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) की घोषणा की थी।
- लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 8 महीने (अप्रैल-नवंबर 2020) की अवधि के लिए अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न (गेहूं या चावल) आवंटित किया गया, जिससे देश मेंकोविड-19 के प्रकोप के कारण आएआर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर गरीब/कमजोर लाभार्थियों/परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई।
- पीएम-जीकेएवाई 2020 (अप्रैल-नवंबर 2020) के तहत विभाग द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल लगभग 321 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था, लगभग 305 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाया गया था और कुल 298 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (यानी आवंटित मात्रा का लगभग 93 प्रतिशत) पूरे देश में वितरित किया गया।