सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 को नए नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया है।
- ये नियम बोर्ड की संरचना, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया, कार्यकाल की अवधि, त्यागपत्र और निष्कासन की प्रक्रिया, बोर्ड की शक्तियां व कार्य तथा बोर्ड की बैठकों इत्यादि के बारे में प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बताते हैं।
- बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होगा और यह भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी संख्या कम से कम तीन हो सकती है, जबकि अधिकतम सात सदस्य तक हो सकते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- बोर्ड सड़क सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने तथा यातायात व मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
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