राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 5 जून, 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए मूल्य आश्वासन पर किसान (सशक्तिकरण और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवाएं अध्यादेश 2020 (Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance) को मंजूरी दे दी।
इस अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैंः
1- किसी भावी कृषि उत्पाद के संदर्भ में कोई किसान लिखित कृषि समझौता कर सकता है जिसमें इन कृषि उत्पादों की आपूर्ति से संबंधित शर्तों का उल्लेख होगा।
2- किसान ऐसे किसी भी समझौता का हिस्सा नहीं होगा जिसमें साझा बंटाइदार यानी शेयर क्रॉपर (कृषि भूमि का स्वामी या खेती करने वाला) के अधिकारों को कम किया गया हो।
3- कृषि समझौता न्यूनतम एक कृषि मौसम के लिए या एक मवेशी उत्पादन चक्र के लिए तथा अधिकतम पांच वर्षों के लिए होगा।
3- कृषि उत्पादों की खरीद के लिए भुगतान किए जाने वाले मूल्य का उल्लेख कृषि समझौता में होगा।
4- ऐसा कोई भी कृषि समझौता नहीं किया जाएगा जिसमें भूमि की बिक्री, लीज या बंधक का उल्लेख हो।
5- कृषि उत्पादों को निर्धारित समय के भीतर खेत से उठाने की जिम्मेदारी प्रायोजक (स्पॉन्सर) की होगी। यदि यह जिम्मेदारी किसान ने ली है तो प्रायोजक यह सुनिश्चित करेगा कि उस कृषि उत्पाद को समय पर प्राप्त करने की तैयारी करे।
6- कृषि समझौता के पंजीकरण के लिए राज्य सरकार पंजीकरण प्राधिकार अधिसूचित कर सकता है।
7- किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर इसे मध्यस्थता बोर्ड को सौंपा जाएगा।