नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम: Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyaan: PM-KUSUM) योजना के पहले वर्ष के दौरान इसे लागू से प्राप्त सीख के आधार पर इसके कार्यान्वयन मार्गदर्शन में संशोधन किया है।
- बंजर, परती और कृषि भूमि के अलावा किसानों के चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गयी है ।
- छोटे किसानों की मदद करने के लिए तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर राज्यों द्वारा 500 किलोवाट से कम की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की अनुमति दी जा सकती है।
पीएम-कुसुम
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 फरवरी, 2019 को हुई बैठक में पीएम-कुसुम योजना को मंजूरी दी थी।
- इस योजना के तीन घटक हैं। घटक-ए में विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय विद्युत संयंत्र की स्थापना शामिल है।
- घटक-बी में स्टैंडअलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स की स्थापना और घटक-सी में सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स शामिल है।
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