परिवहन एवं विपणन सहायता’ (TMA) स्कीम में संशोधन

केंद्र सरकार ने ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता (Transport and Marketing Assistance-TMA) ‘ स्कीम को संशोधित कर दिया है।

  • वाणिज्य विभाग ने फरवरी, 2019 में माल भाड़े के अंतर्राष्‍ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए, कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत के नुकसानों को कम करने के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) ‘ स्कीम लागू की थी।
  • आरंभ में यह स्कीम 01.03.2019से 31.03.2020 की अवधि के लिए लागू थी और बाद में इसे विस्तारित कर 31.03.2021 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया था।
  • अब विभाग ने निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘संशोधित परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) ‘ स्कीम को 01.04.2021 को या बाद में 31.03.2022 तक के लिए प्रभावी करने को अधिसूचित कर दिया है। वर्तमान स्कीम निर्यात के लिए 31.03.2021 तक प्रभावी रूप से प्रचालन में बनी रहेगी।

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