सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नौ महीने से चार साल की उम्र के बच्चों को ले जाने वाले दोपहिया वाहनों के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
- नए नियमों को लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो अब से एक साल बाद लागू होगा।
दोपहिया वाहनों के लिए नए सुरक्षा नियम
- नए नियमों के अनुसार, बच्चों को क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
- नए नियम के तहत वैसे दोपहिया वाहनों, जिन पर पीछे बच्चे बैठे होंगे, की अधिकतम गति 40 किलोमीटर / घंटा होगी।
- राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए सेफ्टी हार्नेस पहने जाना अनिवार्य किया गया है, जिससे बच्चों को राइडर से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सके।
- अधिसूचना में कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार, सेफ्टी हार्नेस हल्के, टिकाऊ, नायलॉन से बने होने चाहिए, जिसमें 30 किलोग्राम तक वजन रखने की क्षमता हो।
- बच्चों को पीछे की सवारी करते समय मानक दोपहिया सुरक्षा हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहनना भी आवश्यक होगा।