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केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 24 जून 2020 को उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme for Sub-ordinate Debt: CGSSD) लॉन्च की, जिसे “एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड-उप-ऋण” (Distressed Assets Fund–Sub-ordinate Debt for MSMEs) भी कहा जाता है।
योजना की विशेषताएं
योजना के अनुसार, उन प्रमोटर को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जायेगा, जो इक्विटी के रूप में अपने संकटग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं।
यह योजना एमएसएमई के उन प्रमोटर को समर्थन देने का प्रयास करती है, जो चालू हालत में हैं और संकटग्रस्त हैं तथा 30 अप्रैल, 2020 तक एनपीए हो गए हैं;
एमएसएमई के प्रमोटर को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी व ऋण मिलाकर) के 15% के बराबर या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, का क्रेडिट दिया जाएगा;
बदले में प्रमोटर इस राशि को एमएसएमई इकाई में इक्विटी के रूप में निवेश करेगा और इस तरह नकदी (तरलता) बढ़ाएगा और ऋण-इक्विटी अनुपात को बनाए रखेगा;
इस उप-ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज, योजना के तहत दी जाएगी और 10% संबंधित प्रमोटर द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी;
मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष की मोहलत मिलेगी जबकि पुनर्भुगतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी।
यह योजना लगभग 2 लाख एमएसएमईको आवश्यक सहायता प्रदान करेगी और इससे एमएसएमई क्षेत्र में और इस क्षेत्र के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
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