गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मौजूदा विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) खाताधारकों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी), 11 संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में अपना ‘एफसीआरए खाता’ 30.06.2021 तक खोलने की अनुमति दी है।
- इस तिथि के बाद वे एनडीएमबी में खोले गए ‘एफसीआरए खाते’ के अलावा किसी भी अन्य खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- मौजूदा एफसीआरए खाताधारकों को इससे पहले एफसीआरए, 2010 की संशोधित धारा 17(1) के तहत एनडीएमबी में अपना एफसीआरए खाता खोलने के लिए 31.03.2021 तक का समय दिया गया था।
- संशोधित धारा 29 सितंबर, 2020 से प्रभावी या लागू हुई थी। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिवार्यता को ध्यान में रखने के साथ-साथ संशोधित एफसीआरए व्यवस्था को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा सुचारु रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए ही मौजूदा एफसीआरए खाताधारकों को अपना ‘एफसीआरए खाता’ खोलने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया गया है।