उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल (E-Daakhil portal) अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरु हो चुका है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हो गया है, में उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है।
- शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा 7 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी।
- दिल्ली इसको क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना था जहां 8 सितंबर, 2020 से इसे शुरू किया गया।
- ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है।
- यह उपभोक्ता आयोगों के लिए भी सहायक है। इसकी मदद से उपभोक्ता आयोग आसानी से ऑनलाइन शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं और संबन्धित आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर सकते हैं।