कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को मानते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए एमएसएमई एईओ पैकेज (Liberalised MSME AEO Package) लागू किया है।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्य उद्यमों को अधिकृत इकोनॉमिक ऑपरेटर (एईओ) बनने के लिए आकर्षित करने तथा विभिन्न लाभ उठाने के लिए सीबीआईसी ने अनुपालन मानकों में छूट दी है बशर्ते सूक्ष्म, लघु तथा मध्य उद्यम के पास उनके संबंधित मंत्रालय से प्राप्त वैध प्रमाणपत्र हो।
- छूट दी गई आवश्यकताओं के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 10 सीमाशुल्क मंजूरी दस्तावेज दाखिल करने वाले एमएसएमई और दो वर्षों का अनुपालन रिकार्ड सही रखने वाले एमएसएमई को इस योजना के लिए अनुमति है।
- दस्तावेजी आवश्यकताओं को भी सरल बनाया गया है।
- सीबीआईसी की ‘लिबरलाइज्ड एमएसएमई एईओ पैकेज’ योजना स्वैच्छिक अनुपालन कार्यक्रम है जो आयातकों, निर्यातकों, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं तथा कस्टोडियनों जैसे वैश्विक सप्लाई चेन में मान्यता प्राप्त हितधारकों के लिए तेज मंजूरी के लिए सक्षम बनाता है।