कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना (LGSCAS)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की दूसरी लहर से विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में आई बाधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य/चिकित्सा अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के विस्तार (ब्राउनफील्ड) और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को वित्तीय गारंटी कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ के वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना (LGSCAS) को स्वीकृति दे दी है।

  • यह योजना 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी पात्र कर्जों या 50,000 करोड़ रुपये तक स्वीकृत धनराशि तक, जो भी पहले हो, पर लागू होगी।
  • कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर पर्याप्त स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिली। ऐसे असाधारण हालात से निपटने के लिए विशेष प्रतिक्रिया के रूप में एलजीएससीएएस तैयार की गई है।
  • स्वीकृत योजना से रोजगार के ज्यादा अवसरों के सृजन के साथ ही स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
  • एलजीएससीएएस का मुख्य उद्देश्य आंशिक रूप से कर्ज जोखिम (मुख्य रूप से निर्माण जोखिम) खत्म करना है और सस्ती ब्याज दरों पर बैंक कर्ज उपलब्ध कराना है।
  • एलजीएससीएएस 8 मेट्रोपोलिटन टियर 1 शहरों (श्रेणी एक्स शहरों) को छोड़कर शहरी या ग्रामीण इलाकों में स्थापित ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को 50 प्रतिशत और नई यानी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को 100 करोड़ रुपये तक के स्वीकृत कर्ज के लिए 75 प्रतिशत तक गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। आकांक्षी जिलों के लिए, दोनों ब्राउनफील्ड विस्तार और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत गारंटी कवर मिलेगा।

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