केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी (NHAA) लॉन्च की। यह हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर ‘‘14566’’पर दिन-रात हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
- यह हेल्पलाइन नंबर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989 को उचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगा और पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटरके मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल/वीओआईपी कॉल से एक्सेस किया जा सकता है।
- यह अधिनियम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए थे। वेब आधारित सेल्फ सर्विस पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध एनएचएए अत्याचार रोकथाम अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूक बनायेगा।
- इन अधिनियमों का उद्देश्य भेद-भाव समाप्त करना तथा सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। एनएचएए यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिकायत एफआईआर के रूप में पंजीकृत हो, राहत दी जाए, सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और अधिनियम में दी गई समय-सीमा के अंतर्गत दायर सभी अभियोग पत्रों पर निर्णय के लिए मुकदमा चलाया जाये।