कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) में सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास ने 24 फ़रवरी 2020 को नई दिल्ली में एसपीआईसीई + ( ‘SPICe+’ ) वेब फॉर्म की शुरूआत की।
कारोबार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) की सरकार की पहल के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने ‘एसपीआईसीई+’ नाम से एक नया वेब फॉर्म (जिसे ‘एसपीआईसीई प्लस’ कहा जाएगा) अधिसूचित किया जाएगा।
वह वर्तमान ‘एसपीआईसीई’ का स्थान लेगा।
- ‘एसपीआईसीई+’ केन्द्र सरकार के 3 मंत्रालयों और विभागों (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग) और एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) की 10 सेवाएं देगा, जिससे भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत-सी कार्य विधियों, समय और धन की बचत होगी और यह सम्मिलित सभी नई कंपनियों पर लागू होगा।
- नए वेब फॉर्म से कंपनियों को बिना किसी अड़चन के शामिल करने के लिए ऑनस्क्रीन फाइलिंग और वास्तविक समय के आंकड़ों की वैधता को सरल बनाया जा सकता है। आसानी के लिए एसपीआईसीई+ को विभिन्न वर्गों में तैयार किया गया है। एक बार दर्ज जानकारी को सेव किया जा सकता है और उसमें संशोधन किया जा सकता है।
- एसपीआईसीई+ के जरिये शामिल की गई सभी नई कंपनियों के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी का पंजीकरण अनिवार्य होगा और संबद्ध एजेंसियों द्वारा अलग से ईपीएफओ और ईएसआईसी पंजीकरण संख्या जारी नहीं की जाएगी।
- एसपीआईसीई+ के जरिये महाराष्ट्र राज्य में शामिल की जाने वाली सभी नई कंपनियों के लिए व्यावसाय कर का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- एसपीआईसीई+ के जरिये शामिल सभी नई कंपनियो के लिए अनिवार्य होगा कि वे एजीआईएलई-पीआरओ से जुड़े वेब फॉर्म के जरिये कंपनी का बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन करें।