28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY) के छह साल पूरे हो गए हैं।
देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई थी।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंकिंग, बचत/जमा खातों, प्रेषण, उधारी, बीमा, पेंशन आदि वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है।
19 अगस्त 2020 के अनुसार पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या: 40.35 करोड़, ग्रामीण पीएमजेडीवाई खाते: 63.6 प्रतिशत, महिला पीएमजेडीवाई खाते: 55.2 प्रतिशत हैं।
अगस्त 2020 में कुल 40.35 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 34.81 करोड़ (86.3 प्रतिशत) सक्रिय खाते हैं।
पीएमजेडीवाई खातों के तहत कुल जमा रकम 1.31 लाख करोड़ रुपये है।
यह योजना प्रत्येक परिवार के बजाय अब प्रत्येक वयस्क को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के लिए रूपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया।
ओवरड्राफ्ट सीमा को 5,000 रुपये से दोगुना करते हुए 10,000 रुपये किया गया, 2,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट (बिना शर्त).
ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया।
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