- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.के.सिकरी व अशोक भूषण की खंडपीठ 23 अक्टूबर, 2018 को दिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कतिपय शर्तों के तहत दिवाली एवं अन्य उत्सवों के अवसर पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी।
- दिवाली के मौके पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। वहीं क्रिसमस व नव वर्ष के अवसर पर 11.55 pm से 12.30 am तक पटाखे उड़ाए जा सकते हैं।
- केवल ऐसी पटाखों को उड़ाने की अनुमति दी जाएगी जिससे उत्सर्जन कम हो तथा डेसिबल स्तर भी कम हो।
- किसी भी ई-कॉमर्स वेवसाइट (आमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि) को पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी।
- यदि प्रतिबंधित पटाखे छोड़े जाते हैं तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को जिम्मेदार माना जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि 9 अक्टूबर, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत उपर्युक्त निर्णय दिया था।