- लोकसभा ने 2 अगस्त, 2019 को ध्वनिमत से जालियांवाला बाग स्मारक विधेयक2019 (Jallianwala Bagh National Memorial amendment bill) पारित कर दिया। इसके माध्यम से जालियांवाला बाग मेमोरियल एक्ट 1951 में संशोधन किया गया है।
- इस विधेयक के माध्यम से जालियांवाला बाग स्मारक ट्रस्ट के स्थायी सदस्यों में से ‘कांग्रेस पार्टी’ के अध्यक्ष को हटा दिया गया है और उसकी जगह ‘लोकसभा में विपक्ष के नेता’ को सदस्य बनाया गया है। इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होने पर सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता सदस्य होंगे।
- जालियांवाला बाग स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्री, पंजाब के राज्यपाल व पंजाब के मुख्यमंत्री इसके स्थायी सदस्य होते हैं।
- पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी इसके स्थायी सदस्य हुआ करते थे। केंद्र सरकार के मुताबिक ट्रस्ट में किसी राजनीतिक दल विशेष का स्थायी प्रतिनिधित्व के प्रावधान को हटाया गया है।