- ताइवान की संसद् ने 17 मई, 2019 को समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक पारित कर दिया। समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला ताईवान एशिया का पहला देश है।
- ताइवानी संसद् द्वारा पारित कानून के तहत समलैंगिक जोड़ों को ‘एक्सक्लुसिव पर्मानेंट यूनियन’ बनाने तथा क्लॉज चार के तहत सरकारी एजेंसियों के पास विवाह को पंजीकृत कराने का प्रावधान किया गया है।
- समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला ताइवानी विधेयक ‘होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एवं बायफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस’ के दिन पारित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि ताईवान के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए वर्ष 2017 में सरकार को दो साल का वक्त दिया था और यह अवधि 24 मई, 2019 को समाप्त हो रही थी।