मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोब्डे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 12 दिसंबर, 2019 को अपने महत्वपूर्ण के तहत बलात्कार के चार आरोपियों की तेलंगाना पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारने की कार्रवाई की न्यायिक जांच के आदेश दिया।
सर्वोच्च न्यायलय के सेवानिवृृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है।
इसके अन्य सदस्य हैंः बॉम्बे उच्च न्यायालय के सेवानिवृृत्त न्यायाधीश रेखा बालदोता तथा सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन।
उल्लेखनीय है कि हैदराबाद की 26 वर्षीया वेटनरी डॉक्टर का बलात्कार कर उसे मारने व जला डालने वाले चार आरोपियों की तेलंगाना पुलिस ने 6 दिसंबर, 2019 को मुठभेड़ में मार दिया था।
तेलंगाना सरकार ने यह कहते हुए इस मुठभेड़ को सही बताया है कि अभियुक्तों ने दो हथियार छीने और पुलिस दल पर गोली चला दी।
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि पुलिस का कोई जवान गोली से घायल नहीं हुआ लेकिन अभियुक्तों ने उन्हें पत्थर और डंडों से हमलाकर घायल कर दिया।