राजस्थान विधानसभा ने 5 अगस्त, 2019 को मॉब लिंचिंग को रोकने व अपराधियों को दंडित करने वाला ‘लिंचिंग से राजस्थान सुरक्षा विधेयक 2019’ (The Rajasthan Protection from Lynching Bill, 2019) पारित कर दिया।
मॉब लिंचिंग के खिलाफ ऐसा कानून पारित करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य हो गया है। मणिपुर ने दिसंबर 2018 में ऐसा ही कानून पारित कर मॉब हिंसा को आपराधिक ठहराया था।
राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार मॉब लिंचिंग में किसी व्यक्ति के मृत्यु होने की दशा में अपराधियों को आजीवन कारावास तथा 5 लाख रुपए तक का जूर्माना भरना हेागा।
इस विधेयक के तहत पुलिस महानिरीक्षक (इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) रैंक के नोडल अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही राहत कैंप की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।