- 24 दिसंबर, 2018 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया।
- थीमः वर्ष 2018 के इस दिवस की थीम थी, ‘उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निपटान।’
- इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन की महत्ता को रेखांकित करना तथा प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों एवं जवाबदेहियों के बारे में जागरूक करना है।
- उल्लेखनीय है कि इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 को अधिनियमित किया गया था। यह एक्ट उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- उपभोक्ता सुरक्षा विधेयक 2018 : 20 दिसंबर, 2018 को उपर्युक्त एक्ट का स्थान लेने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा विधेयक 2018 लोक सभा में पारित किया गया। इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निपटान आयोगों की स्थापना का प्रावधान है।
- जिला उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग को अब एक करोड़ रुपए तक के दावों की शिकायत सुनने का अधिकार है। पहले 20 लाख रुपए तक के मामलों को सुनने का अधिकार था।
- राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग को 15 करोड़ रुपए तक की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार दिया गया है। वहीं 15 करोड़ रुपए से अधिक के मामले राष्ट्रीय आयोग के पास होगा।