- अब शीघ्र ही रेलवे यात्री ट्रेन से यात्रा करते वक्त ही मोबाइल ऐप के जरिये शिकायत दर्ज करा सकेंगे और इसे ‘जीरो एफआईआर’ (Zero FIRs) के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसकी जांच रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तुरंत की जाएगी।
- एक पायलट परियोजना, जिसके तहत उत्पीड़न, चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध को मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये दर्ज किए जाने की पायलट परियोजना पहले ही मध्यप्रदेश में लागू की जा चुकी है जिसे शीघ्र ही पूरे देश में भी लागू किया जाएगा।
- भारतीय रेलवे के अनुसार अब यात्रियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए अगले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
क्या होता है जीरो एफआईआर?
- जीरो या शून्य एफआईआर से मतलब है कि कि एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है (भले ही अपराध की जगह या न्यायिक क्षेत्र कहीं और क्यों न हो) और बाद में इसे उपयुक्त पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है।