- राजधानी दिल्ली स्थित पुराना किला, खैर-उर-मंजिल मस्जिद और शेरशाह गेट को अब ‘हेरिटेज बाय लॉज’ (heritage by-laws) द्वारा विनियमित करने के लिए एक विधेयक 26 अप्रैल, 2019 संसद् की पटल पर रखा गया।
- प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (संशोधन एवं वैधता) एक्ट, 2010 के तहत अब तक पांच विरासतों के लिए हेरिटेज बाय लॉज ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है।
- हालांकि संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं है परंतु ऐसी विरासत
- संरचनाओं के 100 मीटर से 300 मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों को कानून यानी बाय लॉज द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- पुराना किला, खैर-उर-मंजिल मस्जिद और शेरशाह गेट के लिए बाय लॉज के द्वारा भवन की ऊंचाई को नियंत्रित किया गया है।