चार आम चिकित्सा उपकरणों को औषधि का दर्जा

  • केंद्र सरकार ने आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drugs and Cosmetics Act) के तहत ‘औषधि’ का दर्जा प्रदान किया है।
  • ये उपकरण हैंः नेबुलाइजर्स, रक्त चाप निगरानी उपकरण, डिजिटल थर्मोमीटर व ग्लुकोमीटर।
  • इन्हें औषधि का दर्जा मिलने से सरकार इनकी गुणवत्ता व प्रदर्शन सुनिश्चित कर पाएगी।
  • भारत का औषधि महानियंत्रक (Drug Controller General of India (DCGI) जनवरी 2020 से इन उपकरणों का आयात एवं विनिर्माण नियंत्रित कर पाएगा।
  • ड्रग टेक्निकल एडवायजरी कमेटी (डीटीएबी), जो कि देश की सबसे बड़ी औषधि सलाहकार कमेटी है, औषधि नियम के तहत इन्हें लाने की मंजूरी दी थी।
  • वर्तमान में केवल 23 चिकित्सा उपकरणों को ही ड्रग नियंत्रक द्वारा नियंत्रित व निगरानी की जाती है।

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