भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की है। आवेदकों के आवेदनों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ‘राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली’ ( Political Parties Registration Tracking Management System: PPRTMS) लागू की जाएगी।
पीपीआरटीएमएस की मुख्य विशेषता है कि आवेदक (1 जनवरी, 2020 से राजनीतिक दल के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाला) अपने आवेदन की प्रगति का पता लगा सकेगा तथा एसएमएस एवं ई-मेल के द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत हो सकेगा। इसके लिए आवेदक को अपने आवेदन में दल/आवेदक का मोबाइल नम्बर और ई-मेल पता दर्ज करना होगा।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण नियंत्रित होता है। उपर्युक्त धारा के तहत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण के लिए इच्छुक दल को अपने गठन की तिथि के बाद 30 दिनों की अवधि में, नाम, पता, विभिन्न इकाइयों की सदस्यता का विवरण, पदाधिकारियों के नाम, आदि मूलभूत विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में आयोग के पास एक आवेदन दाखिल करना होता है, जैसा कि उपर्युक्त धारा की उपधारा (4) के तहत आवश्यक है और पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देशों में किये गये उल्लेख के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए की उपधारा (6) के तहत निर्दिष्ट किया गया है।