सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड (CRWC) के CWC के साथ विलय को मंजूरी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 2007 में एक मिनी रत्न श्रेणी-II में शामिल किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) ‘सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड’ (CRWC) को ‘सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन’ (CWC) के साथ विलय को मंजूरी दी है .

इस विलय से एक ही प्रशासन के माध्यम से न सिर्फ दोनों कंपनियों के वेयरहाउसिंग, हैंडलिंग और परिवहन जैसे समान कार्य एकीकृत होंगे बल्कि इनकी दक्षता, इष्टतम क्षमता उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय बचत को भी सुनिश्चित करने के साथ-साथ नई वेयरहाउसिंग क्षमताओं के लिए रेलवे साइडिंग का लाभ उठाया जा सकेगा।

यह अनुमान है कि रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स (आरडब्ल्यूसी) के प्रबंधन व्यय में कॉर्पोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक लागतों में बचत के कारण 5 करोड़ रुपये की कमी आएगी।

सीडब्ल्यूसी 1957 में स्थापित एक मिनी रत्न श्रेणी-I सीपीएसई है, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि उपज और कुछ अन्य वस्तुओं के भंडारण के उद्देश्य व उससे जुड़े मामलों के लिए वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के निगमन और विनियमन के लिए सेवाएं प्रदान करती है।

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