सुरक्षा परिषद् 1267 कमेटी ने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की 1267 कमेटी (UN’s 1267 Sanctions Committee ) ने 1 मई, 2019 को जैश ए मुहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। हालांकि सूचीबद्ध करने के कारण के रूप में पुलवामा आतंकवादी हमले का उल्लेख नहीं है परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए ऐसा किया गया। फिर भी यह जाहिर है कि पुलवामा आतंकवादी घटना के पश्चात ही मसूद अजहर को उपर्युक्त सूची में वैश्विक आतंकवाद के रूप में शामिल करने के लिए प्रयास तीव्र हुए हैं और अमेरिका, यूके तथा फ्रांस ने चीन पर दबाव बनाया। इसके बाद भी भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक जीता है क्योंकि चीन के बार-बार अवरोध के कारण यह प्रयास असफल होता रहा है।
  • 1267 अनुशंसित कमेटी में 262 व्यक्ति व 83 इकाइयां आतंकवाद के रूप में सूचीबद्ध है। इनमें शामिल प्रमुख आतंकवादी हैंः अयमान अल जवाहरी, अबु बक्र बगदादी, मौलाना फजलुल्लाह, हम्जा बिन लादेन।
  • मसूद अजहर को अल कायदा से संबंध रखने तथा जैश ए मुहम्मद द्वारा आतंकवादी घटनाओं की अंजाम देने में धन देने, योजना बनाने तथा आतंकवादियों को सहायदा प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
  • मसूद अजहर को 1267 कमेटी में आतंकवादी सूची में शामिल करने के पश्चात पाकिस्तान को तीन कार्रवाइयां करनी होगीः अजहर के धन व वित्तीय सहायता को जब्त करना, उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाना तथा हथियारों तक उसकी पहुंच को समाप्त करना।

सुरक्षा परिषद् की 1267 अनुशंसा कमेटी

  • आईएसआईएल (दाएश) अल कायदा एवं उससे जुड़े आतंकवादियों एवं इकाइयों पर प्रतिबंध से संबंधित सुरक्षा परिषद् की 1267 कमेटी 1999 में अस्तित्व में आयी थी जिसे 2011 में 1989 कमेटी तथा 2015 में 2253 कमेटी के द्वारा संशोधन किया गया।
  • जैसा कि ऊपर कहा गया, उपर्युक्त अनुशंसा कमेटी में किसी आतंकवादी को शामिल करने पर तीन तरह की कार्रवाइयां संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को करनी होती है।
    1. संपत्ति जब्तीः सभी देशों को सूचीबद्ध आतंकवादी का फंड एवं वित्तीय सहायता को तुरंत जब्त करना होता है।
    2. यात्रा प्रतिबंधः सूचीबद्ध आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में प्रवेश की मनाही होती है।
    3. हथियारों पर प्रतिबंधः सभी सदस्य देशों को सूचीबद्ध आतंकवादियों एवं इकाइयों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हथियारों की आपूर्ति, बिक्री व ट्रांसफर पर रोक लगाना होता है।

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