यूके में सिखों को कृपण रखने के अधिकार को मिली मान्यता

  • यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ‘ऑफेंसिव वीपंस बिल’ (Offensive Weapons Bill) को पारित कर दिया है जिसके माध्यम से सिख समुदाय को कृपण रखने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक त्योहारों के दौरान इसका इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी गई है।
  • 16 मई, 2019 को इस बिल को रॉयल मंजूरी मिली जिसके पश्चात यह बिल, कानून बन गया है।
  • इस एक्ट के द्वारा फायर आर्म्स एक्ट 1968 नया प्रावधान जोड़ा गया है।
  • उपर्युक्त एक्ट को विगत वर्ष संशोधित किया गया था परंतु अब जाकर रॉयल मंजूरी मिली है। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश-सिख समुदाय द्वारा कृपण रखने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष जब कुछ शस्त्रें पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक लाया जा रहा था तब ब्रिटिश सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मिलकर अपना पक्ष रखकर कृपण को उस प्रतिबंध से बाहर रखने का आग्रह किया था। उसी के पश्चात यह संशोधन लाया गया है।
  • सिख समुदाय द्वारा अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वों के दौरान गुरुद्वारा या अन्य जगहों पर 50 सेंटीमीटर से अधिक धार वाले कृपण का इस्तेमाल किया जाता है।
  • ऑफेंसिव वीपंस एक्ट के तहत प्रदर्शनों के द्वारा कुछ प्रकार के हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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