- यूनाइटेड किंगडम सरकार ने नया शस्त्र विधेयक में एक संशोधन को मंजूरी दे दी है जिससे सिखों को कृपण या धार्मिक तलवार रखने व आपूर्ति करने के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है।
- ‘द ऑफेंसिव वीपंस बिल 2018’ (Offensive Weapons Bill 2018) नामक इस विधेयक को मंजूरी मिलने के पश्चात हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित होने के लिए भेजा गया।
- नया विधेयक के तहत कतिपय प्रकार के हथियारों को सार्वजनिक जगह पर रखने को अपराध ठहराया गया है तथा ब्लेडेड आर्टिकल जैसे हथियारों की ऑनलाईन बिक्री पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सिखों के ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रूप (एपीपीजी) ने यूके गृह मंत्रलय के पास अपना पक्ष रखा था जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने नया विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी।