प्रधानमंत्री किसान योजना के दायरे में अब सभी किसान

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाने को मंजूरी दी है । इस निर्णय के साथ ही अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार (सामान्य अपवाद मानदंड को छोड़कर) इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
  • संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर किये जाने की आशा है। इससे पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ जाएगा और इसके दायरे में तकरीबन 14.5 करोड़ लाभार्थी आ जायेंगे। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा इस पर अनुमानित 87,217.50 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

पीएम-किसान योजना

  • पीएम-किसान योजना का शुभारंभ वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में ही कर दिया गया है।
  • पीएम-किसान योजना के तहत देश भर में 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता देने का उल्लेख किया गया है (अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है)
  • इस योजना के तहत पूरे साल के दौरान प्रत्येक चार महीने में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में यह राशि जारी की जा रही है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विधि के माध्यम से लाभार्थियों के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा की जा रही है।
  • इस योजना का शुभारंभ तीन हफ्तों की रिकॉर्ड अवधि में 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया था। इस दौरान निर्धारित पहली किस्त अनेक किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी गई थी।
  • अभी तक 3.11 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त और 2.66 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त सीधे जमा की जा चुकी है।

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