- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने भारत में स्टार्ट अप कंपनियों की बाजार में सूचीबद्ध (लिस्टिंग) को आसान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है जिनमें कई प्रकार की छूट भी शामिल हैं।
- सेबी ने लिस्टिंग प्लेटफार्म ‘इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म’ का नाम बदलकर ‘इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म’ (Innovators Growth Platform) कर दिया है।
- उल्लेखनीय है कि सेबी ने स्टार्ट अप प्लेटफार्म की समीक्षा के लिए जून 2018 में विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित किया था।
- इस कार्यदल ने हितधारकों एवं विशेषकों से परामर्श के पश्चात पूंजी बाजार में स्टार्ट अप की लिस्टिंग के लिए कई उपायों की सिफारिश की।
- स्टार्ट अप लिस्टिंग के लिए अब क्वालीफायड इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए 50 प्रतिशत का प्री-इशु कैपिटल रखने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।