- एंजेल टैक्स (Angel Tax) पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने पांच सदस्यीय वर्किंग कमेटी का गठन करने की घोषणा की है।
- 500 से अधिक स्टार्ट अप कंपनियों ने इस कर से परेशानी के बारे में सरकार को अवगत कराया। इसके पश्चात कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है।
क्या होता है एंजेल टैक्स?
- गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके प्राप्त की गई पूंजी पर आरोपित आयकर को संबोधित करने के लिए एंजेल टैक्स शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें शेयर का मूल्य, बाजार में बेचा गया शेयर की उचित बाजार मूल्य से अधिक दर्शाया जाता है।
इस टैक्स को एंजेल टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्टार्ट अप में एंजेल निवेश को प्रभावित करता है। - धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) पर नजर रखने के लिए इसकी शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 2012 में की गई थी।
स्टार्ट अप की शिकायतों के पश्चात अप्रैल 2018 में 10 करोड़ तक के एंजेल निवेश पर आयकर से छूट प्रदान की गई थी।