नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ड्रोन संचालन से संबंधित नियमों में छूट देने के लिए गरूड पोर्टल- गवर्मेंट ऑथोराजेशन ऑफ रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स (GARUD (Government Authorisation for Relief Using Drones) जारी किया है।
इस पोर्टल पर कोविड-19 महामारी से निपट रही उन सरकारी एजेंसियों को छूट दी गई है जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। ये नियम अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। एक ट्वीट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि प्रावधानों का किसी भी तरह से उल्लंघन इन छूटों को समाप्त कर देगा और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।