जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का गठन

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 6 मार्च, 2020 को संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नगालैंड के लिए परिसीमन आयोग ( Delimitation Commission) के गठन के लिए एक आदेश जारी किया।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा इसके पदेन सदस्य होंगे जबकि संबंधित राज्यों/केंद्र शासि प्रदेशों के चुनाव आयुक्त इसके अन्य सदस्य होंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 की आबादी के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रें के परिसीमन का कार्य नवंबर 2008 में संपन्न हुआ था परंतु जम्मू एवं कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नगालैंड में यह संपन्न नहीं हो पाया था।

परिसीमन आयोग

चुनाव संपन्न कराने के लिए संसदीय व विधान सभा क्षेत्रोंका परिसीमन या बंटवारा किया जाता है। यह कार्य परिसीमन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। भारत में अभी तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। परिसीमन एक्ट 1952 के तहत 1952 में, परिसीमन एक्ट 1962 के तहत 1963 में, परिसीमन एक्ट 1972 के तहत 1972 में तथा परिसीमन एक्ट 2002 के तहत 2002 में।

परिसीमन एक्ट 2002 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का पदासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसका अध्यक्ष होगा जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी द्वारा नामित चुनाव आयुक्त तथा राज्य चुनाव आयुक्त इसका पदेन सदस्य होंगे।

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *