दिल्ली सरकार ने 22 जून को कोविड -19 के कारण अपने सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना आरम्भ की है।
- इसके तहत, कोविड -19 के कारण एक सदस्य को खोने वाले हर एक परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा, महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो देने वाले परिवारों को हर महीने 2,500 रुपए पेंशन भी दी जाएगी।
- दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सिविल डिफेंस वालंटियर बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को भी पूरा करेगा।
- योजना के तहत अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने के लिए कोई उम्र का कोई मानदंड नहीं है। शर्त यह है कि मृतक और आश्रित दोनों दिल्ली से होने चाहिए और उनकी मौत COVID-19 से ही हुई है ये भी प्रमाणित किया जाना चाहिए।