केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 (Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954) में संशोधन के लिए अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को मंजूरी दे दी। इसके तहत सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत कम हो जाएगा। यह अध्यादेश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गया। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत घट जाएगा।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड)
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) को दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिए संचालित न करने का निर्णय लिया। इस योजना की निधि का उपयोग देश में कोविड-19 की चुनौतियों एवं इसके प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया जायेगा।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (Members of Parliament Local Area Development) योजना 23 दिसंबर, 1993 को आरंभ हुयी थी और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को जिला अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रुपये निधि खर्च करने का विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य जिस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं उस राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्य कराने की संस्तुति दे सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा एवं लोक सभा के नामित (नॉमिनेटेड) सदस्य देश के किसी भी राज्य के एक या अधिक जिलों में अपनी पसंद के कार्य की अनुमति दे सकते हैं।