केंद्र सरकार ने विदेशी गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन मांगे हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 मई को देश के 13 जिलों में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर-मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन आंमत्रित किया है।
- इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दिया जा सकता है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है।
- वैसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में लागू नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है।
- वर्ष 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ था तो इसके खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था।