- भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 फरवरी, 2018 को अधिसूचना के माध्यम से आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत दर्ज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना शुरू (Ombudsman Scheme) की, जो उनके खिलाफ शिकायतों के निवारण के तंत्र के रूप में काम करेगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी, 2018 को मौद्रिक नीति वक्तव्य में इस योजना की घोषणा की थी।
- यह योजना, योजना के तहत आने वाली एनबीएफसी की सेवाओं में कमी से संबंधित लागत-मुक्त और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करेगी।
- यह योजना सभी जमा-लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कवर करेगी, और प्राप्त अनुभव के आधार पर, इसके तहत बाद में उन एनबीएफसी को भी कवर किया जाएगा जिनकी संपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए से अधिक है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का लोकपाल के कार्यालय चार मेट्रो शहरों में कार्य करेंगे। ये हैं; नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई।