सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 11 दिसंबर, 2020 को मसौदा अधिसूचना जीएसआर 757(ई) प्रकाशित कर ई20 ईंधन (E20 FUEL) अपनाए जाने पर और इससे होने वाले उत्सर्जन मानकों पर जन प्रतिक्रिया आमंत्रित की, जिसके अंतर्गत गैसोलीन में 20% एथेनॉल को मिलाकर आटोमोटिव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
- यह अधिसूचना ई20 के अनुरूप वाहन विकसित किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। यह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जन में भी कमी करने में सहायक होगा साथ ही साथ इससे खनिज तेलों के आयात में कमी होगी जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- एथेनॉल मिश्रित गैसोलीन उपयोग योग्य वाहनों में गैसोलीन में एथेनॉल के प्रतिशत संबंधी विवरण वाहन निर्माता द्वारा दिया जाएगा और इस संबंध में वाहन पर एक स्पष्ट दिखाई देने वाला स्टीकर प्रदर्शित किया जाएगा।