- सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई, 2018 को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति में राज्यों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श लेने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिना यूपीएससी के परामर्श किए पुलिस महाानिदेशक नियुक्ति नहीं करने को कहा है।
- प्रकाश सिंह निर्णय के आधार पर रसंबंधित राज्यों को पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से तीन माह पूर्व संभावित व्यक्तियों के नाम यूपीएससी के भेजने होंगे। यूपीएससी उनमें से तीन लोगों का चयन करेगा। यह उन लोगों को चुनेगा जिनकी सेवा अभी दो साल बची है तथा चयन में प्रतिभा व वरिष्ठतता का ख्याल रखेगा।
- राज्य उन तीन लोगों में से किसी एक को राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगा।
- ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 को प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे। उसी निर्णय में डीजीपी नियुक्ति में यूपीएससी से परामर्श की बात कही गई थी। इसी निर्णय में संशोधन के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दिया था।