- हाल में बैंकों से लिये कर्ज को चुकाने में कथित रूप से अक्षम कुछ लोगों के भारत छोड़कर भागने की कई घटनाओं को देखते हुये भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपये इससे अधिक के कर्ज लेने हेतु पासपोर्ट का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है।
- वित्त सेवा सचिव राजीव कुमार, जिन्होंने पासर्पोट की अनिवार्यता की घोषणा 10 मार्च को की, के अनुसार बैंकों से कहा गया है कि 50 करोड़ से अधिक के पूर्व कर्जदारों का भी पासपोर्ट विवरण 45 दिनों के भीतर प्राप्त करें।
- भारत सरकार के अनुसार इस कदम से जालसाजी की दशा में त्वरित कदम उठाया जा सकता है और डिफॉल्टर्स को देश छोड़कर भागने से रोका जा सकता है।
- हाल में भारत सरकार ने डिफॉल्टर्स के देश छोड़कर भागने के पश्चात उनकी संपतियों को बेचकर कर्ज की रकम वसूलने हेतु ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018’ को मंजूरी दिया है। इसमें 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के कर्ज की रकम डिफॉल्ट कर देश छोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।
- ज्ञातव्य है कि नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, विजय माल्या एवं जतिन मेहता जैसे बड़े डिफॉल्टर्स देश छोड़कर भाग गये हैं जिसके कारण धन वसूली तंत्र को ठेस पहुंचा है।