- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने मोबाइल फोन, तत्काल पासपोर्ट व बैंक खाता खोलने के लिए आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 को अनिश्चित काल के टाल दिया है।
- अब जब तक आधार स्कीम की वैधता पर कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक आधार से जोड़ने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
- हालांकि आधार एक्ट 2017 (The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016) की धारा-7 के तहत सब्सिडी, लाभ एवं अन्य सेवाओं के लिए आधार जोड़ने की सीमा 31 मार्च, 2018 ही है।
- ज्ञातव्य है कि इससे पहले 15 दिसंबर, 2017 को भी सर्वोच्च न्यायालय ने आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2017 को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दिया था।