केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 4 मार्च 2020 को कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए संबंधित कंपनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 ( Companies (Second Amendment) Bill, 2019) को मंजूरी दे दी है।
इससे भारतीय कंपनियां विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो पाएंगी।
विदेशी शेयर बाजार में भारतीय कंपनियों के सूचीबद्ध होने से पूंजी, निवेशक आधार और बेहतर मूल्यांकन के संदर्भ से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की उम्मीद है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ सलाह करके वित्त मंत्रालय, विदेशी विनिमय और प्रतिभूति कानूनों के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों के नियम तैयार करेगा।
इस विधेयक से कानून का पालन करने वाली कंपनियों को आसानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम में 72 बदलाव किए गए हैं और नए विधेयक में 23 अपराधों का फिर से वर्गीकरण किया गया है। इससे, कंपनियों के कारोबार को सुगम किया जा सकेगा।