18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की घोषणा

1 मई, 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की घोषणा की गयी है। 1 मई, 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की घोषणा की गयी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 19 अप्रैल 2021 को को हुई एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

क्या है प्रोसेस ?

  • सबसे पहले कोविन एप या आरोग्य सेतु एप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर देना होगा।
  • पिन कोड के माध्यम से आपको आस पास के टीका केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
  • एप पर जरूरी डीटेल भरने के बाद एक पहचान पत्र संख्या देना पड़ेगा। कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट जैसे आईडी कार्ड जरूरी हैं।
  • टीका लगाने के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी जारी रहेगी। आप अस्पताल, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की लचीली और तीव्र रणनीति के मुख्य तत्व निम्नलिखित है, जो 1 मई, 2021 से प्रभावी होंगेः-

  1. वैक्सीन निर्माता अपनी मासिक सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्री से जारी होने वाली खुराक की 50% आपूर्ति भारत सरकार को करेंगे, और शेष 50% खुराक की आपूर्ति राज्य सरकारों और प्रतियोगी बाज़ारों में करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
  2. वैक्सीन निर्माताओं को राज्य सरकारों और प्रतियोगी बाज़ारों में भेजी जाने वाली 50% आपूर्ति की कीमतों की अग्रिम घोषणा 1 मई, 2021 से पहले से पारदर्शी तरीके से करनी होगी। इन कीमतों के आधार पर राज्य सरकारें, निजी अस्पताल, औद्योगिकी इकाइयां आदि वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन की की खुराक खरीदने में सक्षम होंगे। निजी अस्पतालों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक केन्द्र सरकार के लिए आरक्षित 50% की आपूर्ति के चैनल से अलग खरीदनी होगी। निजी टीकाकरण प्रदाता पारदर्शी तरीके से अपने यहां टीकाकरण की कीमत की घोषणा करेंगे। निजी टीकाकरण केन्द्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क टीका लगवाने के लिए पात्र होंगे।
  3. भारत सरकार का टीकाकरण अभियान पहले की तरह ही लगातार जारी रहेगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों (एचसीडब्ल्यू), फ्रंट लाइन कर्मचारियों (एफएलडब्ल्यू) और 45 वर्ष से अधिक आयु की पूर्व निर्धारित श्रेणी के उच्च प्राथमिकता वाले पात्र लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा टीकाकरण।
  4. संपूर्ण टीकाकरण (भारत सरकार या सरकार के अलावा किसी अन्य माध्यम से) भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होगा, और सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रोटोकॉल्स जैसे को-विन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण, एईएफआई सूचना तंत्र से लिंक करना, और अन्य निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक टीकाकरण केन्द्र पर वैक्सीन के स्टॉक और कीमत की सूचना रियल-टाइल आधार पर देना अनिवार्य होगा।
  5. वैक्सीन की 50% आपूर्ति भारत सरकार और 50% फीसदी आपूर्ति अन्य माध्यमों के लिए रहेगी। वैक्सीन की आपूर्ति का ये विभाजन देशभर के सभी वैक्सीन निर्माताओं पर लागू होगा। हालाँकि भारत सरकार रेडी-टू-यूज़ आयात की गई वैक्सीन को भारत सरकार के अलावा अन्य माध्यमों द्वारा पूरी तरह से इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करेगी।
  6. भारत सरकार अपने हिस्से की वैक्सीन को संक्रमण की स्थिति (कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या) और प्रदर्शन (टीकाकरण की गति) के मापदंड के आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित करेगी। इस मापदंड में वैक्सीन के अपव्यय पर भी विचार किया जाएगा और वैक्सीन का अपव्यय आवंटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। उपर्युक्त मापदंड के आधार पर राज्य-वार कोटा निर्धारित किया जाएगा और राज्यों को इसकी अग्रिम जानकारी दी जाएगी।
  7. वर्तमान उच्च प्राथमिकता समूह जैसे एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 45 वर्ष से अधिक आयु के जिन लाभार्थियों की दूसरी खुराक बकाया है, उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए एक विशेष और केन्द्रित रणनीति बनाकर सभी हितधारकों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी।
  8. यह नीति 1 मई, 2021 से प्रभावी होगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

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