नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने छतों पर सौर संयंत्र स्थापना कार्यक्रम (रूफटॉप सोलर प्रोग्राम) के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं के लिए स्वयं या अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता के माध्यम से छत पर सोलर प्लांट लगाने की सरल प्रक्रिया जारी की है।
नई सरलीकृत प्रक्रिया इस प्रकार है :
- लाभार्थी से प्राप्त आवेदन पंजीकृत करने, उसकी स्वीकृति और प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाएगा। डिस्कॉम के स्तर पर समान प्रारूप में एक पोर्टल होगा और दोनों पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- नई व्यवस्था के अंतर्गत छत पर सौर प्लांट (रूफटॉप सोलर – आरटीएस) स्थापित करने का इच्छुक लाभार्थी अब राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना आवेदन भेजेगा।
- लाभार्थी को अपने उस बैंक खाते के विवरण सहित आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी जिस पर अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी आवेदन के समय, लाभार्थी को पूरी प्रक्रिया और उस अनुदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा जिसे आरटीएस प्लांट की स्थापना के लिए प्राप्त किया जा सकता है।
- तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन जारी करने के लिए आवेदन अगले 15 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित डिस्कॉम को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा। आवेदन डिस्कॉम (डीआईएससीओएम) को हस्तांतरित किए जाने के बाद इसे डिस्कॉम पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- तकनीकी व्यवहार्यता प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी डीसीआर की शर्तों को पूरा करने वाले सौर मॉड्यूल का चयन करके और मॉडल एवं निर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) और जे3आईएस द्वारा प्रमाणित इनवर्टर को सूचीबद्ध करके अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से आरटीएस संयंत्र खरीदकर स्थापित करेगा।