राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceuticals Pricing Authority: NPPA) के स्थापना दिवस पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने “सभी नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली उपलब्ध करने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुरूप उचित मूल्य पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अथक परिश्रम करने के लिए” एनपीपीए को बधाई दी।
- दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमत पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए के लिए एनपीपीए (National Pharmaceuticals Pricing Authority) की स्थापना 29 अगस्त, 1997 को एक स्वतंत्र नियामक के रूप में की गयी थी।
- नियामक, औषधि विभाग (डीओपी), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप कार्य करता है, जिसे भारत सरकार के प्रस्ताव के तहत गठित किया गया था। प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में संख्या 159 दिनांक 29 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- एनपीपीए के कार्यों में अनुसूचित दवाओं की कीमतें का निर्धारण और संशोधन शामिल हैं। ड्रग (मूल्य नियंत्रण) आदेशों के तहत अनुसूचित दवाओं की कीमतें समय-समय पर जारी की जाती हैं।
- इसके साथ ही एनपीपीए गैर-अनुसूचित दवाओं सहित सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों की निगरानी, उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करती है।
- एनपीपीए ने निगरानी करने और लोगों को जागरूक बनाने के लिए 13 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाइयां (Price Monitoring and Research Units : PMRUs) स्थापित की हैं।