नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया है।
केन्द्र ने इस बारे में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए दस जनवरी 2020 की तिथि तय की है।
11 दिसंबर, 2019 को पारित इससे संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर, 2019 को हस्ताक्षर किया था।
कानून के अनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के 31 दिसम्बर 2014 तक भारत में आने को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
अल्पसंख्यक समुदायों – हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।