केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने ऐसे “परोपकारी व्यक्तियों (Good Samaritan) को पुरस्कृत करने की योजना” के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसका जीवन बचाया हो।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन स्थिति (Golden Hour) में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करना और सड़क पर संकटग्रस्त जीवन बचाने हेतु दूसरों का मार्गदर्शन करना तथा उनको प्रोत्साहित करना है।
- कोई भी शख़्स जिसने किसी मोटर वाहन से हुई जानलेवा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद बहुमूल्य समय के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो, वह पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र होगा।
- मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार सम्मानित किया जा सकता है। ऐसे नेक इंसानों के लिए पुरस्कार की राशि 5,000/- रुपये प्रति घटना होगी।
- पुलिस स्टेशन/अस्पताल से सूचना मिलने पर, जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी।
- जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति, जिसमें संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल हैं, वे मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए मामलों को मंजूरी देंगे और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के परिवहन विभाग को भेजेंगे।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के परिवहन विभाग को परोपकारी व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए प्रारंभिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपये प्रदान करेगा। इसके बाद, मंत्रालय मासिक आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।
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